spot_img

आरबीआई ने रद्द किया एक और बैंक का लाइसेंस, 99 प्रतिशत डिपाजिटर्स को वापस मिल जाएंगे पैसे

Must Read

नईदिल्ली,03 मार्च । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के सांगली में स्थित सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने के कारण आरबीआई ने यह कदम उठाया है।
आरबीआई ने एक बयान में कहा, ”लाइसेंस रद्द होने के साथ सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग कारोबार बुधवार को कारोबारी दिवस के समाप्त होने के साथ बंद कर दिया गया है।ÓÓ
बयान के अनुसार महाराष्ट्र में सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और ऋणदाता के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
आरबीआई ने कहा कि परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, बैंक के 99 फीसदी डिपाजिटर्स को उनके खाते में जमा पूरी राशि मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके खाते में 5 लाख रुपये से कम जमा हैं। 27 जनवरी 2022 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से मिले रिक्वेस्ट के आधार पर कुल 64.70 करोड़ रुपये इंश्योरेंस क्लेम के रूप में देने के लिए मंजूर किए हैं।

Latest News

राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11केवी टावर सड़क  दुर्घटना

16 नवंबर 20230 ( बोल छत्तीसगढ़ ) बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोनी क्षेत्र के सेंद्री...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -