●○●○ [ भूपेन्द्र देवांगन/ जाँजगीर – चांपा ]○●○●
जाँजगीर-चाँपा, 23 मार्च ( बोल छत्तीसगढ़ ) प्रार्थिया द्वारा थाना बलौदा में शिकायत दर्ज करया गया था कि दिनांक 27.05.2019 को प्रार्थीया का सूर्यकांत वस्त्रकार से आर्य समाज रामपुर कोरबा में विवाह हुआ था विवाह के बाद से ही सूर्यकांत वस्त्रकार एवं इसके मां कुसुम बाई पिता गौरीषंकर भाई चंद्रकात बहन चंद्रवती सभी एक राय होकर प्रार्थिया को दहेज के लिये शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे कि प्रार्थिया की शिकायत पर थाना बलौदा में अप. क. 169/2020 धारा 498.34 भादवि अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपियों का लगातार पता तलाप सकुनत पर एंव संभावित स्थान पर किया गया जो आरोपी गण फरार होने उपस्थि मिले प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव (मा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी (रापुसे) के द्वारा प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक निकोलस खलखो मार्गदर्शन घटना के फरार आरोपीयों को मुखबीर की सूचना के आधार दिनांक 22.03.2022 को आरोपियों को दबिस देकर पकड़ा गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी (1) सूर्यकांत वस्त्रकार उर्फ राजा पिता गौरीषंकर उम्र 24 वर्ष (2) कुसुम बाई उर्फ भूरी पति गौरीषकर वस्त्रकार उम्र 41 वर्ष (3) गौरीषंकर वस्त्रकार पिता स्व विषेषर उम्र 54 वर्ष (4 चंद्रकात उर्फ सोनू पिता गौरीपंकर वस्त्रकार उम्र 22 वर्ष (5) चंद्रवती उर्फ अंजू वस्त्रकार पिता गौरीषंकर उम्र 22 वर्ष सभी साकिनान करमंदा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा को विधिवत गिरफतार कर कार्यवाही किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक व्ही०के० पाण्डेय के मार्गदर्शन में सउनि कपिल राम साहू, म.प्र. आर. जीवन्ती कुजूर, आर. चंद्रकांत कष्यप, आर अमन सिंह राजपूत जितेन्द्र कुरै की सराहानीय भूमिका रही है।