केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 90 ( 7 ) तथा छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम 1994 के नियम 77( 3 ) का हो रहा खुलेआम उल्लंघन
विगत 2 वर्षों से NTPC के द्वारा कराया जा रहा नियम विरुद्ध राखड़ परिवहन
कोरबा, 17 फरवरी 2024 ( बोल छत्तीसगढ़ ) छत्तीसगढ़ फ़्लाई एश ट्रक आनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने महारत्न कंपनी NTPC पर यह आरोप लगाते हुए कंपनी के Head of Plant NTPC , Korba तथा SDM Katghora को शिक़ायत किया है, कि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 90 ( 7 ) तथा छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम 1994 के नियम 77( 3 ) के अनुसार मोटर वाहनों का परिचालन कराने के बजाय NTPC प्रबंधन मिलीभगत कर गैर राज्य से बड़ी वाहनों को लाकर राखण नियम विरुद्ध परिवहन करा रहें हैं, जिसकी कई बार शिकायत दी जा चुकी है किन्तु NTPC प्रबंधन के द्वारा मनमाने ढंग से काम कराया जा रहा जिससे स्थानीय ट्रांस्पोर्टरों को काफी दिक्कतो का सामना करना पढ़ रहा है , यहां तक कि स्थानीय ट्रांस्पोर्टरों को बहुत ज्यादा आर्थिक और मानसिक स्थिति से गुजरना पढ़ रहा है ।
NTPC Korba के द्वारा गलत तरीके से राखण परिवहन कराने से छत्तीसगढ़ शासन को भी राजस्व की हानी हो रही है , इसके पूर्व दिनांक 09.02.2024 को यूनियन के साथ मीटिंग में NTPC कोरबा के HOD (Ash Management) आशीष वर्मा जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था
कि बाहर की गाड़ियों की NTPC कोरबा से आवाजाही जल्द से जल्द बंद करवा दिया जायेगा। परंतु आज तक बाहर की गाड़ियों की आवाजाही NTPC कोरबा के राखड़़ बांध से जारी है जबकि NTPC सीपत द्वारा बाहर की गाड़ियों को आश्वासन अनुसार बंद करवा दिया गया है। चूँकि NTPC कोरबा द्वारा झूठा आश्वासन दिए जाने पश्चात कोई कार्यवाही नहीं कि जा रही है इसलिए आज बाहर की गाड़ियों की आवाजाही NTPC कोरबा द्वारा बंद कराने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया।