“सोशल मीडिया में निजी फोटो वायरल आरोपी गिरफतार’’ आईटी एक्ट के तहत तोरवा पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया।

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बिलासपुर 07 फरवरी 2026 :  दिनांक 01.01.2026 के पीडिता थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पीडिता का बदनाम करने तथा ब्लेकमेल करने की नीयत से निजी फोटो को इस्टाग्राम में वायरल कर रहा हैं रिपोर्ट पर बीएनएस की धारा 77  एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(क) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। तोरवा पुलिस के द्वारा महिला के उपर घटित अपराध को गंभीरताा से एवं त्वरित निराकरण हेतु इंस्टाग्राम आईडी के अज्ञात धारक के संबंध में सायबर सेल से जानकारी प्राप्त कर इस्टाग्राम के अज्ञात धारक का लोकेशन अकलतरा जांजगीर चांपा होना पाया गया थाना स्तर में टीम तैयार कर अज्ञात आरोपी सुमित पात्रे को पूछताछ एवं मोबाईल को चेक करने पर उक्त कृत्य करना स्वीकार किया। दिनांक 05.02.2026 के गिरफतारी कार्यवाही कर न्यायालय में पेस कर जेल दाखिल किया गया हैं।

गिरफतार आरोपी –
1. सुमीत रात्रे पिता गंगा प्रसाद रात्रे उम्र 21 साल साकिन सूर्या विहार पाटनार कालोनी थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर छ.ग. थाना – तोरवा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
अप.क्र. – 01/2026 धारा – 77 बीएनएस,67(क) आईटी एक्ट

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