Arun Kumar Sandey

spot_img

कलेक्टर ने की रज्जाक अली उर्फ मुंडूल के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही

Must Read

कोरबा 04 मई 2024 ( बोल छत्तीसगढ़ ) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा श्री अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत रज्जाक अली उर्फ मुंडूल, उम्र 50 वर्ष, पिता- स्व. गुलज़ार अली, साकिन नोन बिर्रा, थाना करतला(कोरबा) को जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अन्दर कोरबा राजस्व जिला तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।

उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

Latest News

सतर्कता की भावना को जन-जन तक पहुँचाने हेतु एसईसीएल में नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन

बिलासपुर ,16 अक्टूबर 2025 : केन्द्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार एसईसीएल में चलाए जा रहे 3 माह...

More Articles Like This