कुछ समाचारों में सामूहिक दुष्कर्म के शीर्षक से समाचार चलाने को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा के द्वारा घटना को स्पष्ट किया गया है , आपत्ति व्यक्त किया गया है
कोरबा, 16 नवंबर 2024 ( बोल छत्तीसगढ़ ) थाना बांकी मोगरा में एक अव्यस्क बालिका द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि कि आरोपी साहिल पिता स्वर्गीय मोहम्मद ताहिर अंसारी उम्र 19 वर्ष निवासी घुड़देवा द्वारा दिनांक 04.10.2024 को अपने परिचित रामचरण साहू के घर ले जाकर दुष्कर्म एवं राम चरण साहू ने दिनांक 16.10.2024 दुष्कर्म पश्चात ब्लैक मेल कर रहा था । इस संबंध में थाना बांकी मोगरा में अप क्र 157/24 धारा 64, 65, 76, 238(B), 3(5) बीएनएस एवं 4, 6, 11, 12 पोक्सो एक्ट तथा 67B IT एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । अपराध पंजीबद कर पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी साहिल अंसारी तथा अपना घर उपलब्ध कराने वाले रामचरण साहू तथा ब्लैकमेलिंग में सहयोग करने वाले ताकिर अली पिता जाफर अली 23 साल निवासी न्यू बस स्टैंड राजीव नगर कटघोरा को दिनांक 13.11.2024 की रात्रि गिरफ्तार कर 14.11.2024 को न्यायिक आभिरक्षा में जेल भेजा गया है ।
गलत खबर चलाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोरबा ने आपत्ति व्यक्त करते हुए घटना को स्पष्ट किया है
दुष्कर्म पश्चात ब्लैकमेल करने की घटना के संबंध में वास्तविकता यह है कि यह घटना सामूहिक दुष्कर्म की न होकर एक अव्यस्क बालिका के साथ एक आरोपी द्वारा पीड़ित बालिका को अपने दोस्त के घर ले जाकर दुष्कर्म और फोटो खींच ब्लैकमेल करने से संबंधित है कतिपय समाचारों में बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म शीर्ष से समाचार प्रसारित किया जा रहा है जो सही नहीं है कृपया इस संबंध में यदि किसी प्रकार की पुष्टि करना हो तो मेरे नंबर पर किया जा सकता है – अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोरबा