अब एसडीएम की जगह तहसीलदार भूमि स्वामी/उसके पिता/पति के नाम/उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करेगा
(गोविन्द शर्मा की रिपोर्ट )
रायपुर /बिलासपुर ( बोल छत्तीसगढ़ ) सरकार के फैसले आमजनता के हित में होते है लेकिन उनमे से कुछ फैसले गलत साबित होते है ऐसा ही एक फैसला पिछली सरकार ने साफ नियत से किया था लेकिन उसे अधिकारियो ने इतना जटिल बना दिया था जिससे आमजनता परेशान होने लगी थी और सरकार को काफ़ी खरी खोटी मिली जिसकाअसर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला भूपेश की सरकार को जाने में इस आदेश की भी एक भूमिका रही जहाँ आमजनता परेशान होती है तों वो उसे अपना समय आने पर सबक जरूर सिखाती है जी हाँ हम बात कर रहें है भूपेश सरकार के उस फैसले को जिसे उन्होंने बदला था वो फैसला था
1.भूमि स्वामी/उसके पिता/पति के नाम/उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करना;
2. कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करना;
3. त्रुटिवश जोड़े गये खसरों को पृथक करना,
4. भूमि के सिंचित/असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना;
5. भूमि के एक फसली / बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करना।
लेकिन ये फैसला भूपेश सरकार को भारी पड़ इन सब कार्य को एसडीएम के द्वारा किया जाना का आदेश पारित किया जिसे साय की सरकार ने पलट कर अब ये आदेश जारी किया और सरल भी करने का प्रयास करते हुए राज्य सरकार ने इसे तहसीलदार को 9/07/2024 को एक आदेश पारित करते हुए दें दिया अब जनता को इसे तहसीलदार के कोर्ट में लगा कर अपने कार्य को कराना होगा.