कोरबा,26अगस्त 2025: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2016-23 तक में स्वीकृति के पश्चात् पूर्ण नहीं हो सकने के कारण अपात्र हुए हितग्राहियों का नाम आवास सॉफ्ट से विलोपन हेतु ग्रामसभा से पात्रता परीक्षण उपरांत जनपदों से सूची प्राप्त हुआ है। सूची में अपात्र हितग्राही अपनी पात्रता पुर्ननिर्धारण हेतु अपीलीय समिति के समक्ष जिला पंचायत कोरबा के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रकोष्ठ या संबंधित जनपद पंचायत के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शाखा में दिनांक 26 अगस्त 2025 से 05 सितंबर 2025 शाम 05:00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर दावा/आपत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि पश्चात् किसी भी माध्यम से प्राप्त दावा/आपत्ति स्वीकार/मान्य नहीं की जावेगी।
दावा/आपत्ति हेतु अपात्र हितग्राहियों की सूची जिले की वेबसाईट-www.korba.gov.in पर देखा तथा डाउनलोड किया जा सकता है एवं जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।