कोरबा, 03 जुलाई 2024 ( बोल छत्तीसगढ़ ) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर, उप सचिव रेणुका श्रीवास्तव द्वारा शासन का आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक-37 सन्-1961) की धारा 16 (1) के अधीन नगर पालिका परिषद बांकी मोंगरा की परिषद के कृत्यों के संचालन हेतु आगामी आदेश तक उक्त समिति का गठन किया गया है।
नगर पालिका परिषद बांकी मोंगरा में राज्य शासन द्वारा वार्ड क्रमांक-65 की पार्षद श्रीमती शैल राठौर को अध्यक्ष बनाई गई तथा वार्ड क्रमांक-66 से पार्षद श्रीमती कमला बरेठ उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। नगर पालिक परिषद् में में सदस्यों के रूप में श्रीमती प्रभावती चौहान, सतीश झा, लखपत शर्मा, अश्वनी मिश्रा, संतोष राठौर, मेलू पटेल, ज्योति दास महंत के नाम शामिल कीये गये है। पार्षद श्रीमती कमला बरेठ जिला योजना समिति की सदस्य भी हैं और नगर पालिक परिषद् में उपाध्यक्ष का स्थान मिलना उनकी कार्यक्षमता के महत्व को बढ़ाता है