उत्पादन प्रभारी प्रमोद सिंह ने ड्यूटी के दौरान शराब पीकर सोते और उठाने पर सही तरीके से बात नहीं कर पाना और चल नहीं पाना , पाया गया ।
कोरबा, 09 अगस्त 2025 : विभाग के द्वारा दीए गए नोटिस में उल्लेख किया गया कि यशपाल सिंह पिता श्री गजालाल, पद- ड्रिलर (कार्यवाहक सुरक्षा प्रहरी) ढेलवाडीह भूमिगत खदान कर्मचारी को दिनांक 05/08/2025 को आपकी ड्यूटी प्रथम पाली (सुबह 07 बजे से दोपहर 03 बजे तक) में सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्य पर थे। श्री प्रमोद सिंह, उत्पादन प्रभारी के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आप हालेज लाईन के पास सोये हुए पाये गये, आपको श्री प्रमोद सिंह द्वारा उठाया गया तो आप नशे के हालत में पाये गये और आप सही ढंग से बात भी नहीं कर पा रहें थे एवं चल भी नहीं पा रहें थे। चुकि आप सुरक्षा कार्य के संवेदनशील कार्य पर कार्यरत थे, आपके द्वारा किया गया यह कृत्य आपके कार्य के प्रति घोर लापरवाही व अनुशासनहीनता को प्रकट करती है। जिसे प्रबंधन के द्वारा गंभीरता से लिया गया है।
आपका उपरोक्त कृत्य कदाचार की श्रेणी में आता है। जो कंपनी में लागू प्रमाणित स्थायी आदेश जिससे की आप अनुशासित होते है, की धारा 26:4 के अंतर्गत है, जो निम्नानुसार है:-
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धारा-26:4 अपने कार्य स्थल पर या कालरी / संस्थान या कम्पनी के आवासीय स्थान पर जुआ खेलना, नशे की हालत आना, झगड़ा करना, दंगा करना और अभद्र व्यवहार करना ।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र प्राप्ति के 72 घण्टों के अंदर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप इस आरोपों को स्वीकार करते हैं, जो आप पर लगाया गया है और उस स्थिति में सक्षम अधिकारी के द्वारा मामले का निपटारा प्रकरण के गुणदोष के आधार पर किया जा सकता है।

विधिवत पत्र की जानकारी की प्रतिलिपि:-
1. सुरक्षा अधिकारी, ढेलवाडीह भूमिगत खान ।
2. उप प्रबंधक (कार्मिक). ढेलवाडीह भूमिगत खान ।
3. सेवा अभिलेख ।
4. कार्यालय प्रतिलिपि ।
दी गई है जो पत्र पर अंकित है